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इश्तियाक अहमद की कोर्ट में उपस्थिति से छूट की याचिका पर सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित

कोर्ट की फाइल फोटो

रांची, 19 जुलाई (Udaipur Kiran) । कोल लिंकेज मामले में आरोपित हजारीबाग के कोयला कारोबारी इजहार अंसारी के सहयोगी इश्तियाक अहमद की कोर्ट में उपस्थिति से छूट की मांग वाली याचिका पर धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो गई। इसके बाद कार्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। इश्तियाक अहमद ने पीएमएलए की विशेष कोर्ट से सशरीर उपस्थिति से छूट की गुहार लगाते हुए सीआरपीसी की धारा 205 के तहत याचिका दाखिल की है।

मामले में इश्तियाक अहमद चार्जशीटेड आरोपित है। इजहार अंसारी और इश्तियाक अंसारी के खिलाफ ईडी ने 15 मार्च को पीएमएलए की विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। ईडी की चार्जशीट पर आठ अप्रैल को कोर्ट ने संज्ञान लेकर समन जारी किया था। उसकी अग्रिम जमानत याचिका पीएमएलए कोर्ट ने पूर्व में खारिज कर दी थी। इसके बाद 16 जनवरी को ईडी ने इजहार अंसारी के ठिकाने पर छापेमारी की थी। छापेमारी में 13 लाख नकदी के साथ कई अहम दस्तावेज ईडी ने बरामद किया था। साथ ही ईडी ने इजहार अंसारी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से वह जेल में है। ईडी ने मनरेगा घोटाले को लेकर की गई छापेमारी के दौरान पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार को मोबाइल जब्त किया था। इसी मोबाइल फोन से मिले कई तथ्य के आधार पर ईडी ने इजहार अंसारी के घर पर छापेमारी की थी।

(Udaipur Kiran)

(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे / चन्द्र प्रकाश सिंह

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