रांची, 21 सितंबर (Udaipur Kiran) । चेशायर होम रोड की एक एकड़ ज़मीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और कारोबारी विष्णु अग्रवाल की डिस्चार्ज पिटीशन पर शनिवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान दोनों की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए छवि रंजन के डिस्चार्ज पिटीशन पर 27 सितंबर और कारोबारी विष्णु अग्रवाल के डिस्चार्ज पिटीशन पर पांच अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है।
रांची के बड़गाईं अंचल के चेशायर होम रोड की जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री से जुड़े इस केस में ईडी ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को गिरफ्तार किया था। सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल भी हो चुकी है।
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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे