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संभल में बिना नोटिस बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका, 24 जनवरी को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 23 जनवरी (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश के संभल में बिना नोटिस के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि 10 एवं 11 जनवरी के बीच संभल में स्थित उसकी एक संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच इस याचिका पर कल यानी 24 जनवरी को सुनवाई करेगी।

यह याचिका संभल के मोहम्मद घयूर ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि 10 एवं 11 जनवरी के बीच संभल के बेहजोल रोड स्थित तिवारी सराय की उसकी संपत्ति को बिना कोई नोटिस दिए ही ढहा दिया गया। ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। इससे पहले 13 नवंबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा था कि अगर कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी आरोपित या दोषी का घर ध्वस्त कर दिया जाता है, तो उसका परिवार मुआवजे का हकदार होगा। साथ ही मनमाने ढंग से या अवैध तरीके से काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कार्यपालिका न्यायाधीश बनकर किसी आरोपित की संपत्ति को ध्वस्त करने का निर्णय नहीं ले सकती। न्याय करने का काम न्यायपालिका का है। कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती है। कोर्ट ने कहा था कि किसी का घर उसकी उम्मीदें है। हर किसी का सपना होता है कि उसका आश्रय कभी न छीने और हर एक का सपना होता है कि उसके पास आश्रय हो।

(Udaipur Kiran) /संजय———-

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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