
जयपुर, 27 मई (Udaipur Kiran) । ईडी मामलों की विशेष अदालत में मंगलवार को जल जीवन मिशन प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। आरोपी की ओर से अपनी बहस पूरी कर ली गई है। वहीं ईडी जमानत अर्जी पर 28 मई को बहस करेगी।
महेश जोशी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक राज बाजवा ने अदालत को बताया कि एसीबी की एफआईआर और मामले में पेश आरोप पत्र में उसका नाम नहीं है। ईडी ने मार्च, 2024 में उसे पूछताछ के लिए बुलाया था। उसके बाद करीब एक साल तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की और गत दिनों उसे अचानक बुलाकर गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण में अन्य आरोपियों की पूर्व में ही जमानत हो चुकी है। वहीं उससे कोई रिकवरी भी नहीं हुई है। ईडी जिन पचास लाख रुपए की बात कह रही है, वह लोन लिया अमाउंट था और उसे चुकाया जा चुका है। जोशी की ओर से कहा गया कि उसके जलदाय मंत्री रहने के दौरान ही विभाग ने ठेकेदार फर्म पर कार्रवाई की थी। ऐसे में यदि उसकी मामले में मिलीभगत होती तो वह फर्म पर कार्रवाई क्यों करता। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। गौरतलब है कि जल जीवन मिशन में एसीबी की ओर से मामला दर्ज होने के बाद ईडी ने महेश जोशी पर कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया था। इस दौरान जोशी की पत्नी का निधन होने के कारण उन्हें दो बार अंतरिम जमानत दी गई थी।
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(Udaipur Kiran)
