नैनीताल, 16 दिसंबर (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने हल्द्वानी दंगा के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक सहित अब्दुल मोईद और जावेद की जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 दिसम्बर की तिथि नियत की है। कोर्ट ने सरकार से कहा है तब तक चार्जशीट कोर्ट में पेश करें। सुनवाई पर सरकार की ओर से कहा गया कि अब मामले में चार्जशीट दायर हो गई है इसलिए ये जमानत के लिए सेशन कोर्ट में जा सकते हैं। जबकि मलिक की तरफ से कहा गया कि सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त की है। इसलिए उनकी जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई हाईकोर्ट में ही की जाए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन व पुलिस की टीम पर साजिश कर्त्ता सहित अतिक्रमणकारियों व कई अन्य लोगों ने पथराव, आगजनी और गोलीबारी की थी। दंगे के दौरान दंगाईयों ने कई गाड़ियों सहित थाने को घेरकर गोलाबारी की, जिसमें कई लोगों की मौके पर मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस की जांच के बाद पुलिस ने 100 से अधिक दंगाईयों को गिरफ्तार किया जिसमें से एक आरोपी याचिकाकर्ता भी थे। जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया कि जिस दिन यह घटना हुई वे वहां पर नहीं थे वे उस समय दिल्ली में थे। उन्हें वेबजह फंसाकर उनके ऊपर दंगा भड़काने और दंगाईयों का साथ देने का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। जब अपराध किया ही नही तो झूठा मुकदमा किस आधार पर दर्ज किया गया। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। जमानत प्रार्थना पत्र की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने की।
(Udaipur Kiran) / लता