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जमीन घोटाले के आरोपित आर्किटेक्ट विनोद सिंह की अग्रिम जमानत पर  सुनवाई पांच अगस्त को

आर्किटेक्ट की फाइल फोटो
कोर्ट की फ़ाइल फ़ोटो

रांची, 26 जुलाई (Udaipur Kiran) । धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में जमीन घोटाला मामले के आरोपित आर्किटेक्ट विनोद सिंह की अग्रिम जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। मामले में ईडी की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की। कोर्ट ने ईडी को समय देते हुए सुनवाई की अगली तिथि पांच अगस्त निर्धारित की है।

विनोद सिंह ने अदालत में 15 अप्रैल को अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। मामले में विनोद सिंह का नाम तब आया जब ईडी से पूछताछ के दौरान उनके मोबाइल से हेमंत सोरेन के साथ व्हाट्सएप चैट में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग में सिफारिश की लिस्ट और बड़गाई की विवादित जमीन पर बैंक्विट हॉल बनाने के संबंध में डिजाइन मिला था।

ईडी ने हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले मामले में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। इसके बाद से विनोद पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। 30 मार्च को ईडी के अधिकारियों ने रांची की पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की थी। इस मामले में बड़गाईं इलाके के भू- राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप फिलहाल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में बंद हैं जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। यह मामला बड़गांई अंचल की 8.5 एकड़ जमीन से जुड़ा है।

(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे / चन्द्र प्रकाश सिंह

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