प्रयागराज, 25 नवंबर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया रहे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सोमवार को राज्य का जवाबी हलफनामा रिकार्ड पर न पाए जाने पर 28 नवम्बर की तिथि लगा दी है।
न्यायालय ने कहा कि कार्यालय अगली तारीख तक इसका पता लगाए और रिकॉर्ड में दर्ज करे। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर दिया। अब्बास अंसारी पर चित्रकूट के कर्वी कोतवाली नगर में 31 अगस्त 2024 को दर्ज मुकदमे के आधार पर गैंगस्टर लगाया गया था। सोमवार को हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर राज्य के वकील ने न्यायालय को बताया कि उन्होंने 23 नवंबर को कार्यालय में जवाबी हलफनामा दायर किया है लेकिन रिकार्ड में नहीं है। जबकि आवेदक का प्रत्युत्तर हलफनामा रिकॉर्ड में है। न्यायालय ने कार्यालय को इसका पता लगाने का निर्देश दिया।
उल्लेखनीय है कि 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में विधायक अब्बास की याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए कहा था। साथ ही कहा था कि जमानत याचिका पर चार सप्ताह में सुनवाई पूरी करने का प्रयास करें।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे