
-हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता से सरकार की राय लेकर कोर्ट को बताने को कहा
प्रयागराज, 25 फरवरी (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सम्भल जामा मस्जिद को रमजान का महीना शुरू होने से पूर्व रंगाई-पुताई व मरम्मत के लिए दाखिल की गई अर्जी पर सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तिथि नियत की है।
कोर्ट ने प्रदेश सरकार के एडवोकेट जनरल से इस अर्जी पर सरकार की तरफ से जानकारी लेकर सुबह 10 बजे पक्ष रखने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने पूर्व में दिए गए अंतरिम आदेश को अगली तिथि तक बढ़ा दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने संभल जामा मस्जिद की प्रबंध समिति की अर्जी पर दिया है। सम्भल जामा मस्जिद कमेटी की प्रबंध समिति ने भारतीय पुरातत्व विभाग (एएसआई) के समक्ष आवेदन दाखिल कर रमजान महीने में मस्जिद की रंगाई-पुताई व मरम्मत के लिए आवेदन दिया गया था, जिसे एएसआई ने खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ मस्तिद कमेटी ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है।
मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता जहीर असगर ने बताया कि मस्जिद की रंगाई पुताई व सफाई के लिए अनुमति देने की प्रार्थना की गई है। मस्जिद की रंगाई-पुताई व मरम्मत के लिए किसी भी अदालत ने कोई रोक नहीं लगाई है।
न्यायालय ने राज्य सरकार व एएसआई से अगली तिथि तक जानकारी मांगी है। हाईकोर्ट में वकीलों के कार्य बहिष्कार के चलते विपक्षी एएसआई व कई अन्य विपक्षियों के अधिवक्ता आज कोर्ट में पेश नहीं हो सके।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
