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श्रीकृष्ण जन्मभूमि, शाही ईदगाह मामले की सुनवाई 27 जनवरी को

इलाहाबाद हाईकाेर्ट्

-एकादशी पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में परिक्रमा की मांग के खिलाफ मस्जिद की ओर से आपत्ति दाखिल

प्रयागराज, 16 जनवरी (Udaipur Kiran) । मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में ईदगाह परिसर स्थित श्री कृष्ण कूप पूजा को लेकर दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई।

मंदिर पक्ष का कहना है कि वर्षों से पूजा होती आ रही है और अब रोका जा रहा है। इसकी अनुमति दी जाय। मस्जिद पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के हवाले से कहा कि कोर्ट ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकती। यह भी कहा कि पूजा की मांग कर स्थल की धार्मिक प्रकृति बदलने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल कोर्ट ने कोई आदेश न देते हुए सुनवाई टाल दी है। अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी।

भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव सहित 15 सिविल वादों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की पीठ कर रही है।

श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा द्वारा एकादशी के दिन श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर की परिक्रमा की अनुमति एवं कृष्ण कूप की पूजा की अनुमति की अर्जी दी थी। कोर्ट ने 6 जनवरी को शाही ईदगाह मस्जिद एवं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आपत्ति दाखिल करने का समय दिया था। मस्जिद की ओर से आपत्ति दाखिल की गई। कहा कि अर्जी में मस्जिद को मंदिर में परिवर्तन करने का आदेश चाहा गया है जो पूजा उपासना स्थल अधिनियम के तहत नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के चलते कोर्ट कोई आदेश नहीं दे सकती। ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडेय ने पक्ष रखा।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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