प्रयागराज, 24 सितम्बर (Udaipur Kiran) । कानपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की सजा के खिलाफ अपील व राज्य सरकार की सजा बढ़ाने की दाखिल अपील व अन्य मामले की सुनवाई आज हाईकोर्ट में नहीं हो सकी।
कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 27 सितम्बर नियत की है। सुनवाई के समय सोलंकी के अधिवक्ता के अन्य कोर्ट में व्यस्त होने के कारण वरिष्ठ अधिवक्ता जी एस चतुर्वेदी ने सुनवाई स्थगित करवा ली। अपीलों की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता तथा न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ कर रही है।
राज्य सरकार ने षड्यंत्र केस में सोलंकी को विशेष अदालत द्वारा बरी करने के आदेश को भी चुनौती दी है। सोलंकी बंधुओं पर कानपुर की एक महिला का घर जलाने के केस में अदालत ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। जिसे उन्होंने अपील में चुनौती दी है। सात साल के कैद की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने की मांग में राज्य सरकार ने भी अपील दाखिल की है।
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे