वाराणसी, 20 जुलाई (Udaipur Kiran) । ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी से जुड़े मुकदमों की सुनवाई शनिवार को हुई। जिला जज न्यायमूर्ति संजीव पांडेय की अदालत ने तीनों मुकदमों में अगली सुनवाई के लिए 3 अगस्त की तारीख नियत की। मुकदमों में बंद तहखानों को खोलने एवं उनके एएसआई सर्वे को लेकर भी बहस हुई। श्रृंगार गौरी वाद की एक वादिनी ने बंद तहखानों को भी खोलकर एएसआई सर्वे कराने की मांग प्रार्थना पत्र के जरिए की है। राखी सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने आपत्ति दाखिल की है।
वादिनी राखी सिंह के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने न्यायालय में ज्ञानवापी में बंद तहखानों के सर्वे को आवश्यक बताया है। इसी मामले में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के सीईओ विश्व भूषण मिश्र ने बीते मार्च माह में जिला न्यायाधीश की अदालत के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया था जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने की छत की आवश्यक मरम्मत की अनुमति मांगी गई थी।
मंदिर न्यास के सीईओ ने मस्जिद की छत पर नमाज अदा करने के लिए नमाजियों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगाने का अनुरोध किया है। आवेदन में बताया गया कि जिला जज की अदालत के 31 जनवरी के आदेश के अनुसार मंदिर न्यास ने ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में देवताओं की नियमित पूजा के लिए पुजारी की व्यवस्था की थी। इस तहखाने में नियमित पूजा करनेवाले पुजारी ने बताया कि तहखाने की दीवारें और छत कमजोर अवस्था में हैं और छत से पानी भी टपक रहा है। 15 फरवरी को दक्षिणी तहखाने की छत पर बड़ी संख्या में नमाजी एकत्र हुए थे। छत पर अधिक भार से पत्थर का एक टुकड़ा टूटकर फर्श पर गिर गया। ऐसी स्थिति पुजारियों के लिए जान का खतरा पैदा कर रही है, इसलिए किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए छत की मरम्मत आवश्यक है। ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित मुकदमों में ही वादी रामप्रसाद सिंह ने भी 28 फरवरी को जिला जज की अदालत में एक प्रार्थना पत्र दाखिल कर दक्षिणी तहखाने के ऊपर मंच पर नमाजियों के जमावड़े पर रोक लगाने और मरम्मत की मांग की है।
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(Udaipur Kiran) / श्रीधर त्रिपाठी / प्रभात मिश्रा