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आबकारी घोटाला : धन शोधन मामले में अरविंद केजरीवाल काे लेकर सुनवाई 30 जुलाई काे

दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली, 5 मई (Udaipur Kiran) । पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि वह अभी केजरीवाल की जमानत रद्द करने पर जोर नहीं दे रहा है। ईडी ने कहा केजरीवाल को जमानत देने वाला ट्रायल कोर्ट का आदेश कानून की दृष्टि से गलत है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। जस्टिस रविन्द्र डूडेजा की बेंच ने ईडी की याचिका पर अगली सुनवाई 30 जुलाई को करने का आदेश दिया।

सात अगस्त 2024 को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है। हाई कोर्ट ने कहा कि मैं असमंजस में हूं कि आप करना क्या चाहते हैं। क्या आप केजरीवाल को फिर से गिरफ्तार करने जा रहे हैं। केजरीवाल ने ईडी की याचिका पर अपने जवाब में कहा था कि ट्रायल कोर्ट की ओर से मिली जमानत को निरस्त करना न्याय के साथ खिलवाड़ होगा। केजरीवाल की ओर कहा गया था कि ईडी ने गलत तरीके से दबाव बनाकर गवाहों के बयान दर्ज किए हैं।

इसके पहले हाई कोर्ट ने केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा था कि ट्रायल कोर्ट का आदेश सही नहीं है। उसे सभी दस्तावेजों पर गौर करना चाहिए था। हाई कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट को ईडी दलीलें रखने का पर्याप्त मौका देना चाहिए। ट्रायल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 45 की दो शर्तों का पालन नहीं किया है। हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों को सही ढंग से नहीं लिया। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिली अंतरिम जमानत याचिका चुनाव प्रचार के लिए दी गई थी। ऐसे में उस आदेश का हवाला व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए नहीं दिया जा सकता है।

इस मामले में सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे रखी है और सीबीआई के मामले में नियमित जमानत मिल चुकी है।

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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