नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में आयोग की पूर्व अध्यक्ष और सांसद स्वाति मालीवाल के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को करने का आदेश दिया।
कोर्ट में 1 अक्टूबर को हाई कोर्ट के 20 सितंबर के उस आदेश की प्रति दाखिल की गई, जिसमें हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। दरअसल, दिसंबर 2022 में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्वाति मालीवाल समेत चार लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने 21 सितंबर को इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया था।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के अलावा आयोग की सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120(बी) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (2), 13(1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। दरअसल, एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से पूर्व विधायक बरखा शुक्ला ने 11 अगस्त, 2016 को शिकायत कर आरोप लगाया था कि दिल्ली महिला आयोग में नियमों को दरकिनार कर आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को नियुक्त किया गया। शिकायत में आयोग में नियुक्त हुए तीन लोगों के नाम बताए गए थे, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे।
एसीबी को दी गई शिकायत में आप से जुड़े 85 लोगों की सूची भी दी गई थी, जिनकी नियुक्ति आयोग में होने का दावा किया गया था। इस पर प्रारंभिक जांच के बाद एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की थी।
(Udaipur Kiran) /संजय
(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम