नई दिल्ली, 17 जनवरी (Udaipur Kiran) । तीस हजारी कोर्ट ने नांगलोई में पुलिस कांस्टेबल की कार से घसीट कर हत्या किये जाने के मामले में चार आरोपितों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा ने मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी को करने का आदेश दिया।
दिल्ली पुलिस ने 27 दिसंबर, 2024 को चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें दिल्ली पुलिस ने रजनीश, धर्मेंद्र, जीतेंद्र और मनोज को आरोपित किया है। दिल्ली पुलिस ने रजनीश और धर्मेंद्र के खिलाफ हत्या समेत भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 221, 132, 103, 249 और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें जीतेंद्र और मनोज पर मुख्य आरोपित को पनाह देने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने ड्राइवर धर्मेंद्र को 1 अक्टूबर, 2024 को गिरफ्तार किया था, जबकि रजनीश को 30 सितंबर, 2024 को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रजनीश उस कार में बैठा था, जिससे घसीटकर पुलिसकर्मी की हत्या की गई।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक रजनीश और धर्मेंद्र अपने दोस्त से मिलने हिमाचल प्रदेश के पोंटा साहिब गए थे। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल संदीप ने 29 सितंबर, 2024 की सुबह नांगलोई में सादी वर्दी में अपनी ड्यूटी के दौरान देखा कि एक कार काफी तेज रफ्तार से लापरवाही से चलाई जा रही थी। संदीप ने ड्राइवर को कार ठीक से चलाने को कहा और आगे निकल गए। इसके बाद पीछे से कार तेज रफ्तार में आई और संदीप की बाइक को टक्कर मारते हुए निकल गई। करीब दस मीटर तक कार ने संदीप को घसीटा। इसी दौरान दूसरी कार से उसकी टक्कर हो गई। बुरी तरह से घायल कांस्टेबल को पास के सोनिया अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बालाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
(Udaipur Kiran) /संजय
(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम