
जयपुर, 15 मई (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट में गुरुवार को एकल पट्टा प्रकरण को लेकर सुनवाई हुई। पूर्व आईएएस जीएस संधू की ओर से मामले में अपना पक्ष रखा गया। वहीं अदालत ने मामले में शुक्रवार को सुनवाई जारी रखना तय किया है। सीजे एमएम श्रीवास्तव की एकलपीठ ने यह आदेश पूर्व मंत्री शांति धारीवाल, जीएस संधू, निष्काम दिवाकर और ओंकार मल सैनी की ओर से दायर सात आपराधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान संधू की ओर से अधिवक्ता एसएस होरा ने पक्ष रखा। उनकी ओर से कहा गया कि टोडी रामजानीपुरा की 3.43 हेक्टर जमीन के एकल पट्टे के लिए पूर्व में जेडीए में आवेदन किया गया था। मामले में पट्टा निरस्त होने के कई महीनों बाद शिकायत दर्ज कराई गई थी। वहीं जांच को लेकर पुलिस का स्टैंड भी बार-बार बदला है। प्रकरण में राज्य सरकार की किसी तरह की हानि नहीं हुई है। ऐसे में प्रकरण को लेकर कोई अपराध कारित नहीं हुआ है। इसलिए प्रकरण में की गई कार्रवाई को निरस्त किया जाए। इसके अलावा आरोप पत्र पेश करने के बाद राज्य सरकार ने अभियोजन वापस लेने के लिए एसीबी कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया था। यदि राज्य सरकार को मामला एसीबी का लगता तो उनकी ओर से अभियोजन वापस लेने का निर्णय नहीं किया जाता है। बहस के दौरान अदालती समय पूरा होने के चलते अदालत ने मामले में सुनवाई शुक्रवार को तय की है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे प्रकरण की सुनवाई कर रहे हैं।
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(Udaipur Kiran)
