रांची, 5 नवंबर (Udaipur Kiran) । झारखंड हाई काेर्ट में बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट, देवघर द्वारा परित्राण मेडिकल ट्रस्ट से मेडिकल कॉलेज खरीदे जाने के विरोध में दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली सांसद निशिकांत दुबे की याचिका की सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही शिकायतकर्ता देवघर परित्राण मेडिकल ट्रस्ट के सचिव शिवदत्त शर्मा को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है।
निशिकांत दुबे की ओर से याचिका दाखिल कर इससे संबंधित एफआईआर को निरस्त करने का आग्रह किया गया है। परित्राण मेडिकल लोन ट्रस्ट के सचिव शिवदत्त शर्मा की ओर से एफआईआर दर्ज कर कहा गया है कि बाबा बैजनाथ मेडिकल ट्रस्ट, देवघर, जिसमें सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी ट्रस्टी भी हैं उनके द्वारा जालसाजी कर परित्राण मेडिकल ट्रस्ट से मेडिकल कॉलेज खरीदा गया है।
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(Udaipur Kiran) / शारदा वन्दना