बिलासपुर 30 सितंबर (Udaipur Kiran) । छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के लोहारीडीह में शिव प्रसाद साहू की संदिग्ध मौत के मामले में साेमवार काे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। मृतक शिव प्रसाद साहू की बेटी की याचिका पर सुनवाई में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को मध्य प्रदेश में केस लगाने की छूट दी।
कवर्धा जिले के लोहारीडीह निवासी शिव प्रसाद साहू की पेड़ में लटकी लाश गांव से 10 किलोमीटर दूर मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में मिली थी। इसके बाद गांव के एक परिवार पर गांव वालों ने शिव प्रसाद साहू की हत्या का आरोप लगा हमला कर दिया और घर में आग लगा दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई वहीं तीन झुलस गए। बवाल के बाद पहुंची पुलिस पार्टी ने 69 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक आरोपित की संदिग्ध तौर पर जेल में मौत भी हो गई थी। इसके बाद जिले के एडिशनल एसपी को निलंबित कर दिया गया और एसपी, कलेक्टर को हटा दिया गया।
दूसरी तरफ लोहारीडीह के किसान शिव प्रसाद साहू की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने को लेकर उनके परिवार वाले शुक्रवार को बिलासपुर जाकर चीफ जस्टिस से मिले थे। शिव प्रसाद साहू के पांच बच्चे हैं। उन्हें विधिक सलाह लेकर याचिका लगाने को कहा गया था। आज याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में हुई। याचिककर्ता ने अपने पिता शिवप्रसाद साहू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी थी। मामला मध्य प्रदेश क्षेत्र का होने के चलते चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मध्य प्रदेश के क्षेत्राधिकार में केस लगाने की छूट होने का आदेश याचिकाकर्ता को दिया।
(Udaipur Kiran) / Upendra Tripathi