चंडीगढ़, 17 दिसंबर (Udaipur Kiran) । हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार की 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत रेगुलर हुए कर्मचारी 13 जून 2024 से प्रथम एसीपी स्केल के लाभ के लिए पात्र होंगे। कर्मचारी के लिए पात्रता की शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा। इसके अलावा, 13 जून से पहले पात्रता की तिथि से पदोन्नति या प्रथम एसीपी स्केल के लाभ के संबंध में निर्णय बाद में लिया जाएगा।
हरियाणा मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा मंगलवार को जारी एक पत्र में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के छह मार्च, 2024 के अंतरिम आदेश में जारी निर्देशों के बाद विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों से काफी मामले आ रहे हैं, जिनमें स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है कि 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत नियमित हुए कर्मचारियों को पदोन्नति या प्रथम एसीपी स्केल के लाभ के लिए दावे स्वीकार किए जाएं या नहीं।
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(Udaipur Kiran) शर्मा