चूरु, 27 नवंबर (Udaipur Kiran) । एसीजेएम कोर्ट सुजानगढ़ में सालासर मंदिर के पुजारी कमल किशोर के घर पर फायरिंग के महत्वपूर्ण मामले में न्यायाधीश विकास गजराज ने हार्डकोर अपराधी बहादुर सिंह को सात साल की सजा और दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
अभियोजन अधिकारी महेश नेहरा ने बताया कि 15 अक्टूबर 2015 को परिवादी कमल किशोर पुजारी ने सालासर पुलिस थाने में एक मुकदमा इस आशय का दर्ज कराया कि रात्रि पौने ग्यारह बजे एक सफेद रंग की आई20 गाड़ी में तीन चार व्यक्ति बैठे थे जिन्होंने परिवादी के घर के सामने दो-तीन बार चक्कर लगाकर घर के सामने हवाई फायर किए। इसका एजीजेएम कोर्ट सुजानगढ़ में चालान पेश किया गया। विचारण के दौरान कुल 23 गवाहान के बयान करवाए गए, 26 दस्तावेज तथा 2 आर्टिकल पिस्तौल व कारतूस को प्रदर्शित करवाया गया। हार्डकोर अपराधी बहादुर सिंह को बुधवार काे कड़ी सुरक्षा के बीच दौसा जेल से एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया।
अभियोजन अधिकारी महेश नेहरा ने बताया कि प्रकरण में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था इसलिए सम्पूर्ण मामला परिस्थिति-जन्य साक्ष्य पर अभियोजन द्वारा सिद्ध किया गया और उच्चतम न्यायालय की नजीर पेश की गयी, तब जाकर हार्डकोर अपराधी बहादुर सिंह को एसीजेएम कोर्ट ने 7 साल के अधिकतम कारावास से दंडित किया है।
(Udaipur Kiran) / राजीव