नैनीताल, 28 नवंबर (Udaipur Kiran) । हल्द्वानी दंगे के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक की जमानत याचिका पर नैनीताल उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए निर्णय सुरक्षित रख लिया है। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।
मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने की। राज्य सरकार ने मलिक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह दंगे का मुख्य आरोपी है और उसने जानबूझकर हिंसा भड़काई थी।
उल्लेखनीय है कि आठ फरवरी, 2024 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था। अब्दुल मलिक पर आरोप है कि उसने इस दंगे की साजिश रची थी।
मलिक के वकील सुलमान खुर्शीद ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल उस दिन घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं।अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।
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(Udaipur Kiran) / लता