चित्रकूट, 21 सितम्बर (Udaipur Kiran) । प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारने वाली पत्नी और उसकी प्रेमी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों 10-10 हजार रुपए अर्थदंड से भी दण्डित किया गया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सुन्दर मिश्रा ने बताया कि कर्वी कोतवाली क्षेत्र के अन्तर्गत तरौंहा निवासी लालबाबू ने बीते 29 मई 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गयी तहरीर में लालबाबू ने बताया था कि बीते 28 मई 2021 की शाम उसके भाई होरीलाल के घर पर एक आदमी आया था। जिसको उसके भाई की पत्नी पूजा उर्फ बुधनी ने अपने मामा का लड़का बताया था। रात में बुधनी और होरीलाल तथा बुधनी के मामा के लड़के ने अपने घर में अण्डे बनाकर खाए। इस दौरान उनकी मां आगे वाले घर में सो गई और पीछे वाले घर में तीनों लोग सो गए थे। सबेरे जब उनकी मां सहोदिया होरीलाल को जगाने के लिए पहुंची तो दरवाजे में कुण्डी लगी थी। उसने दरवाजे की कुण्डी खोली और अन्दर चारपाई से चादर हटाया तो होरीलाल का रक्त रंजित शव पड़ा था। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मृतक की पत्नी बुधनी व राजापुर थाना क्षेत्र के कैरा का पुरवा मजरा बरूआ निवासी बद्दू उर्फ बदलू को गिरफ्तार किया था।
विवेचना में खुलासा हुआ था कि बुधनी ने अपने प्रेमी बद्दू उर्फ बदलू के साथ मिलकर अपने पति होरीलाल की कमरे के अन्दर पत्थर से कुचलकर हत्या की थी और इसके बाद दोनों लोग घर से फरार हो गए थे। पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने के बाद से अब तक दोनों हत्यारोपी जेल में बंद हैं। पुलिस ने इस मामले में मृतक की हत्यारोपी पत्नी पूजा उर्फ बुधनी और उसके प्रेमी बद्दू उर्फ बदलू के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने शनिवार को निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर हत्यारोपी पूजा उर्फ बुधनी व बद्दू उर्फ बदलू को आजीवन कारावास की सजा के साथ 10-10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
—————
(Udaipur Kiran) / रतन पटेल