ग्वालियर, 9 सितंबर (Udaipur Kiran) । नियमों का उल्लंघन कर दवा दुकानें (मेडीकल स्टोर) संचालित करना ठाठीपुर क्षेत्र के दो मेडीकल स्टोर के संचालकों को भारी पड़ा है। इन मेडीकल स्टोर के ड्रग लायसेंस चेतावनी स्वरूप तीन से लेकर सात दिनों तक निलंबित कर दिए हैं। साथ ही इस समयावधि में इन मेडीकल स्टोर से दवाएँ बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
ग्वालियर शहर सहित जिले के अन्य कस्बों में कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर दवा दुकानों का खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के औषधि निरीक्षक द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में औषधि निरीक्षक अनुभूति शर्मा द्वारा ठाठीपुर क्षेत्र में जीवाजीनगर स्थित रेवा मेडीकल स्टोर और मोहन नगर स्थित चन्द्रा मेडीकल स्टोर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान इन मेडीकल स्टोर पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम का उल्लंघन सामने आया।
औषधि निरीक्षक अनुभूति शर्मा ने सोमवार को बताया कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर इन मेडीकल स्टोर के संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगे गए। जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर रेवा मेडीकल स्टोर का लायसेंस तीन दिन के लिए एवं चन्द्रा मेडीकल स्टोर का लायसेंस सात दिन के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। इस अवधि के दौरान मेडीकल संचालक द्वारा किसी भी प्रकार की दवाओं का विक्रय नहीं किया जा सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने की स्थिति में सख्त वैधानिक कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने स्पष्ट किया है औषधि प्रशासन विभाग द्वारा दवा दुकानों के निरीक्षण की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी।
(Udaipur Kiran) तोमर