ग्वालियर, 27 नवंबर (Udaipur Kiran) । प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट रूपल गुप्ता द्वारा आरोपी मंदीप उर्फ मोनू रजक पुत्र सुरेश रजक निवासी मुरार को अवैध रूप से हथियार रखने पर दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
प्रकरण की पैरवी करने वाले सहायक जिला अभियोजन अधिकारी चेतना तिवारी ने बताया कि 6 अगस्त 2024 को हमराह फोर्स मय शासकीय एवं निजी वाहन जुर्म पतारसी हेतु मय विवेचना हेतु शहर से रवाना हुआ था। उक्त दिनांक को जुर्म पतारसी करते हुए गोले मंदिर चौराहे पर मुखबिर द्वारा उनको सूचना दी गई कि एक व्यक्ति मेंहदी कलर की टीशर्ट पहने हुए यादव धर्मकांटा के पास अवैध हथियार लेकर घूम रहा है। उक्त सूचना से हमराह फोर्स को अवगत कराया। जांच करने पर यादव धर्मकांटा के पास एक व्यक्ति मेंहदी कलर की टीशर्ट पहने हुए था, जिसे आवाज देकर रोकना चाहा तो उसने भागने का प्रयास किया जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। अभियुक्त का नाम, पता पूछने पर उसने अपना नाम मंदीप उर्फ मोनू बताया। तलाशी लेने पर उसके पास से 315 बोर का देशी कट्टा तथा पेंट की जेब में जिंदा कारतूस रखे हुए मिले। इसके बाद मामले को पंजीबद्ध कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को सजा सुनाई।
(Udaipur Kiran)
(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा