ग्वालियर, 4 सितंबर (Udaipur Kiran) । गौवंश को क्रूरतापूर्वक तस्करी के लिए ले जाते समय जब्त किए गए ट्रक को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान ने बुधवार को राजसात करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की है।
ज्ञात हो कि गत 16 अक्टूबर 2023 को बरेठा टोल के पास एक ट्रक पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। ट्रक के भीतर क्रूरतापूर्वक 16 गौवंश भरे थे। जिनके मुँह, गर्दन व पैर रस्सी से बंधे हुए थे। यह ट्रक तमिलनाड़ु के ईस्ट स्ट्रीट बेप्पम पट्टी सापतुर मदुरै का था। ट्रक जब्त करने के बाद पुलिस थाना महाराजपुरा में मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। साथ ही पकड़े गए गौवंश को गौशाला में भिजवा दिया गया था।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान ने बुधवार को इस प्रकरण की विधिवत सुनवाई के बाद यह पाया कि इस ट्रक द्वारा गौवंश को बिना वैधानिक अनुमति के तस्करी कर काटने के लिए ले जाने की पूर्ण संभावना थी। इस आधार पर उन्होंने पशु क्रूरता अधिनियम एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत इस ट्रक को शासन हित में राजसात करने के आदेश दिए हैं। साथ ही ट्रक से मुक्त कराए गए गौवंश को गौशाला की देखरेख में रखने के लिये आदेशित किया गया है।
(Udaipur Kiran) तोमर