
– पोर्टल पर च्वॉइस अपडेट करने के लिये 16 से 20 जून की तिथि निर्धारित
ग्वालियर, 14 जून (Udaipur Kiran) । नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित समूह के बच्चों को निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश दिलाने के लिये दूसरा चरण आयोजित होगा। इस संबंध में शनिवार को राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। प्रथम चरण के बाद जिन प्रायवेट स्कूलों में सीटें खाली रह गई हैं, ऐसे स्कूलों की सूची रिक्त सीटों सहित द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया के लिये पोर्टल पर प्रदर्शित कर दी गई है।
ज्ञात हो कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम चरण की प्रक्रिया गत 10 जून को पूर्ण हो चुकी है। द्वितीय चरण की प्रक्रिया के तहत नवीन आवेदन और पुन: सत्यापन करने की जरूरत नहीं होगी। जिन आवेदकों द्वारा प्रथम चरण में आवेदन किया था एवं सत्यापन के बाद पात्र पाए गए थे, परंतु प्रथम चरण में कोई स्कूल आवंटित नहीं हुआ है वे द्वितीय चरण के लिये अपनी च्वॉइस अपडेट (विकल्प चयन) कर सकते हैं। जिन आवेदकों को प्रथम चरण में स्कूल आवंटन हुआ था परंतु स्कूल पसंद नहीं आने के कारण प्रवेश नहीं लिया है वे भी द्वितीय चरण में च्वॉइस अपडेट कर सकेंगे।
द्वितीय चरण के लिये निर्धारित कार्यक्रम के तहत आवेदकों द्वारा स्कूलों की च्वॉइस को अपडेट करने के लिये 16 से 20 जून तक की तिथि निर्धारित की गई है। द्वितीय चरण की लॉटरी 25 जून को निकलेगी। स्कूल आवंटन के बाद प्रवेश एवं संबंधित स्कूल द्वारा मोबाइल एप से एडमिशन रिपोर्टिंग 25 से 30 जून तक होगी।
(Udaipur Kiran) तोमर
