ग्वालियर, 07 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । डेढ़ लाख रुपए की उधारी मांगने पहुंचे बदमाश ने उधारी नहीं देने पर कट्टे से फायर कर चार गोलियां चलाई। जिससे मुकेश घायल होकर जमीन पर गिर गया। मामला न्यायालय ने आरोपी लाखन पुत्र मिश्रीलाल राठौर को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि घटना हजीरा थाना क्षेत्र के गंगा विहार कॉलोनी में 2 नवंबर 2023 की है, जब लाखन राठौर निवासी कोटेश्वर दो कट्टे लेकर मुकेश से डेढ़ लाख रुपए की उधारी मांगने पहुंचा। उस समय मुकेश अपने प्लॉट पर मजदूरों से काम करा रहा था। मुकेश ने जब पैसे देने से मना कर दिया तो लाखन ने कट्टे से चार फायर किए जो मुकेश के पीठ और पेट में लगे जिससे वह वहीं गिर गया और खून चारो तरफ फैल गया। तब वहां मजदूर रवि ने उसे उठाया और घर वालों को इसकी जानकारी दी। मुकेश को तत्काल जयायोग्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। हजीरा थाना पुलिस ने लाखन को गिरफ्तार कर उसके पास से देशी कट्टा और कारतूस बरामद किया। न्यायालय में चालान पेश होने के बाद लाखन को 10 वर्ष का कारावास एवं डेढ़ हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। चूंकि लाखन घटना वाले दिन से ही केंद्रीय कारागार में है इसलिए उसे यह सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनाई गई।
(Udaipur Kiran)
(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा