ग्वालियर, 27 नवंबर (Udaipur Kiran) । अपनी सगी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं त्रयोदशम अपर सत्र न्यायाधीश वन्दना राज पाण्डेय ने सुनाया है।
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने बुधवार काे बताया कि घटना 11 जुलाई 2023 को पड़ाव थाना क्षेत्र की है। जिसमें 16 वर्षीय नाबालिग ने थाने पहुंचकर आवेदन दिया कि उसके पिता द्वारा 12 वर्ष की आयु से उसके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है जबकि मां दिन रात काम करके पालन पोषण करती है। इस तरह लगभग चार वर्ष तक पिता उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। वह यह धमकी देता था कि यदि किसी को बताया तो जान से मार देगा। आखरी बार मम्मी घर पर नहीं थी तब 11 जुलाई 2023 को उसके साथ गलत काम किया। इसके बाद उसके पेट में दर्द हुआ तो उसने यह पूरी बात मां को बताई। पीडिता आवेदन के आधार पर थाना पडाव ग्वालियर के अपराध क्रमांक 362/2023 दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
(Udaipur Kiran)
(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा