– निलंबन अवधि में खाद्य कारोबार पर रहेगी रोक
ग्वालियर, 18 नवंबर (Udaipur Kiran) । जुर्माने की राशि जमा न करने वालीं 18 फर्मों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा इन फर्मों की खाद्य अनुज्ञप्ति पंजीयन( लायसेंस) निलंबित कर दिए गए हैं। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर सोमवार को यह कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में संबंधित फर्म खाद्य कारोबार नहीं कर सकेंगी।
जुर्माना जमा न करने वाली फर्में व जुर्माने की राशि
खाद्य सुरक्षा अधिकारी एसके शर्मा ने बताया कि फर्म शीतला डेयरी पिन्टोपार्क दो लाख रुपये, आनन्द डेयरी पता माधौगंज ढाई लाख रुपये, श्री कृष्णा डेयरी सीपी कालोनी दो लाख रुपये, हरियाणा डेयरी डेढ लाख रुपये, एफ एण्ड सी बेकरी फूलबाग एक लाख रुपये, नानकसर इण्डस्ट्रीज टीपी नगर डेढ लाख रुपये, आकाश दूध डेयरी कमानी पूल के पास लक्ष्मीगंज चालीस हजार रुपये, लक्ष्मण किराना स्टोर एबी रोड मोतीझील एक लाख रुपये, एग्रो कास्टिंग इण्डस्ट्रीज वाराघाटा एक लाख रुपये, धनलक्ष्मी बेकर्स पंचवटी कालोनी एक लाख रुपये, हरिकृपा डेयरी झॉसी लूप रोड मुरार डेढ लाख रुपये, सागर डेयरी तारागंज दो लाख रुपये, मदनलाल पुत्र हीरालाल दानाओली दो लाख रुपये, निर्मल होटल भोजनालय जौरासी एक लाख रुपये, अंकल फार्मर एग्रो प्रोडक्ट डीडी नगर एक लाख रुपये, पलक उद्योग सैनिक कालोनी दो लाख रुपये, फर्म मॉ भगवती देवी मार्ट सौदागर संतर मुरार पैतींस हजार रुपये एवं पूजा स्वीट्स सिटीसेन्टर ने एक लाख रुपये की जुर्माना राशि जमा नहीं की है।
(Udaipur Kiran) तोमर