
– लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई
ग्वालियर, 25 अप्रैल (Udaipur Kiran) । लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अधिसूचित सेवाएं समय-सीमा में उपलब्ध नहीं कराने वाले जिले की चार ग्राम पंचायतों के सचिवों पर लगभग पौने आठ हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने शुक्रवार को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इन सचिवों के खिलाफ शास्ति अधिरोपित की गई है।
जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक आशीष जैन ने बताया कि ग्राम पंचायत सिमिरियाटांका गजेन्द्र सिंह रावत द्वारा 14 आवेदनों को समय-सीमा में जन्म प्रमाण-पत्र से संबंधित सेवायें नहीं उपलब्ध कराईं। समयावधि से एक दिन का विलंब होने की वजह से इन पर 250 रुपये प्रति आवेदन के हिसाब से 3500 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। इसी तरह ग्राम पंचायत निरावली के पंचायत सचिव रणवीर सिंह रावत द्वारा एक आवेदन के निराकरण में तीन दिन अधिक समय लिया। इसलिये उन पर 750 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। ग्राम पंचायत देवरीकला के पंचायत सचिव जरदान सिंह रावत द्वारा विवाह के पंजीयन संबंधी आवेदन के निराकरण में 12 दिन अधिक समय लिया, इसलिये उन पर तीन हजार रुपये का अर्थदण्ड और ग्राम पंचायत कल्याण के पंचायत सचिव द्वारा एक आवेदन के निराकरण में छह दिन की देरी करने पर 1500 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।
(Udaipur Kiran) तोमर
