Madhya Pradesh

ग्वालियरः कलेक्टर ने दिए दवाओं की सामग्री बनाने वाली फैक्ट्रियों की बारीकी से जांच करने के निर्देश

– फैक्ट्रियों की जाँच के लिए संबंधित एसडीएम के नेतृत्व में गठित किए गए हैं पाँच दल

ग्वालियर, 13 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं अन्य चिकित्सा पद्धतियों की दवाओं व लिकर इत्यादि के निर्माण में उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री तैयार करने वाली फैक्ट्रियों की बारीकी से जाँच करें। जाँच के दौरान खासतौर पर देखें कि फैक्ट्री में जिसकी अनुमति है, उसके अलावा कोई अन्य नशीला ड्रग्स तो तैयार नहीं किया जा रहा। साथ ही निर्धारित मात्रा से अधिक स्टॉक तो नहीं है। यदि फैक्ट्री में कोई संदिग्ध वस्तु पाई जाए तो शासन के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।

यह निर्देश कलेक्टर रुचिका चौहान ने रविवार को गूगल मीट के जरिए जिले के सभी एसडीएम एवं इन फैक्ट्रियों की जाँच के लिए गठित किए गए दलों में शामिल पुलिस, आबकारी, खाद्य, औषधि प्रशासन, नगर निगम, जिला उद्योग केन्द्र एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए। गूगल मीट में पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह, अपर कलेक्टर अंजू अरुण कुमार, कुमार सत्यम व टीएन सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए।

ज्ञात हो कि जिले में संचालित ऐसी फैक्ट्रियों जिनमें अंग्रेजी व आयुर्वेदिक दवाओं व लिकर अथवा अन्य प्रकार की दवाओं के निर्माण में उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री का निर्माण किया जाता है, उन सभी फैक्ट्रियों का अभियान बतौर निरीक्षण के लिये संबंधित एसडीएम के नेतृत्व में पाँच दल गठित किए हैं। इन दलों द्वारा ऐसी सभी फैक्ट्रियों की जाँच के दौरान खासतौर पर यह देखा जाएगा कि इनमें नशीली दवाईयाँ बनाने में उपयोग होने वाली कच्ची सामग्री का निर्माण तो नहीं किया जा रहा है। भोपाल की फैक्ट्री में नशीले पदार्थ एमडी ड्रग्स का निर्माण, विक्रय तथा नशीली दवाईयाँ बनाने में उपयोग में होने वाली कच्ची सामग्री पाए जाने की घटना संज्ञान में आने पर कलेक्टर रुचिका चौहान ने जिले की फैक्ट्रियों के जाँच के लिए आदेश जारी किया है।

कलेक्टर ने गूगल मीट के जरिए निर्देश दिए कि सभी दल अंग्रेजी व आयुर्वेदिक दवाओं व लिकर इत्यादि की सामग्री बनाने वाली क्रियाशील व बंद फैक्ट्रियों की बारीकी से जाँच करें। यदि इन फैक्ट्रियों में अधिकृत सामग्री के अलावा कोई नशीले ड्रग अथवा नशीले ड्रग में उपयोग होने वाली कच्ची सामग्री का निर्माण पाया जाए तो शासन के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जाँच के दौरान यह भी देखें कि इन फैक्ट्रियों द्वारा अधिकृत के अलावा किसी अन्य फर्म या व्यक्ति को सामग्री की बिक्री तो नहीं की जा रही है। साथ ही खाद्य एवं औषधि प्रशासन व आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निरीक्षण के दौरान सभी प्रावधानों व नियमों के दस्तावेज साथ में रखें।

पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने कहा कि फैक्ट्रियों के प्रवेश व निकास द्वार पर सीसीटीव्ही कैमरे लगवाने के लिये फैक्ट्री संचालकों को स्पष्ट रूप से ताकीद कर दें। साथ ही इन फैक्ट्रियों में कार्यरत कामगारों का डाटाबेस भी प्राप्त कर लें।

(Udaipur Kiran) तोमर

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