Madhya Pradesh

ग्वालियरः समय-सीमा में सेवाएँ न देना पड़ा भारी, कलेक्टर ने पाँच ग्राम पंचायत सचिवों पर लगाया अर्थदण्ड

स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर रुचिका चौहान

ग्वालियर, 13 फरवरी (Udaipur Kiran) । लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित आवेदकों को सेवाएँ न प्रदान करना पाँच ग्राम पंचायतों के सचिवों को भारी पड़ा है। कलेक्टर रुचिका चौहान द्वारा गुरुवार को इन ग्राम पंचायत सचिवों पर 10 हजार रुपये से अधिक का अर्थदण्ड लगाया है।

जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत कुलैथ के सचिव साबिर हुसैन द्वारा 10 आवेदनों का निराकरण समय-सीमा के एक दिन बाद किया गया। इस वजह से प्रति आवेदन 250 रुपये के हिसाब से उन पर 2500 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। इसी तरह ग्राम पंचायत रौरा के सचिव बलवीर सिंह लोधी पर एक हजार रुपये, ग्राम पंचायत केरूआ के सचिव रविन्द्र पाठक पर 1750 रुपये, ग्राम पंचायत सुपावली के सचिव शिवकुमार बघेल पर तीन हजार रुपये एवं ग्राम पंचायत गिजौरा के सचिव संतोष कुमार बघेल पर दो हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।

इन पदाविहित अधिकारियों द्वारा समय-सीमा में जन्म प्रमाण-पत्र व विवाह पंजीयन इत्यादि से संबंधित आवेदनों का निराकरण न किए जाने पर इन सभी को विधिवत कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। कारण बताओ नोटिस के जवाब समाधानकारक न पाए जाने पर कलेक्टर द्वारा इन सभी पर अर्थदण्ड लगाया गया है।

(Udaipur Kiran) तोमर

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