-दोनों दोषियों पर अदालत ने जुर्माना भी लगाया
गुरुग्राम, 21 नवंबर (Udaipur Kiran) । यहां की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दो दोषियों को 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार 31 मई 2021 को थाना खेडक़ी दौला जिला गुरुग्राम में 15 वर्षीय नाबालिक लडक़ी को बहला फुसलाकर ले जाने, उसके साथ दुष्कर्म करने का केस दर्ज किया गया था। पॉक्सो एक्ट व आईपीसी की सम्बन्धित धाराओं के तहत यह केस दर्ज किया गया। गुरुग्राम पुलिस ने इस केस में 11 जुलाई 2021 को 2 आरोपियों विनोद (26) निवासी गनुआपुर जिला फर्रूखाबाद (उत्तर-प्रदेश) व आकाश (24) निवासी चपरा अमृतपुर जिला फर्रूखाबाद (उत्तर-प्रदेश) को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद गहनता से जांच व पूछताछ की। आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए गए। गुरुग्राम पुलिस द्वारा अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों, गवाहों के आधार पर एडिशनल सेशन अश्वनी कुमार की अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया। दोनों दोषियों को अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल कैद व 40 हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 आईपीसी के तहत 10 वर्ष कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा 363 आईपीसी के तहत 7 वर्ष कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
(Udaipur Kiran) हरियाणा