Haryana

गुरुग्राम: दूसरी कक्षा के छात्र की हत्या में पुलिस अधिकारियों के ट्रायल की गुहार

-मृतक छात्र के पिता ने सीबीआई में लगाई गुहार

-गुरुग्राम पुलिस के चार अधिकारियों ने बस के परिचालक को फंसाने का किया था प्रयास

गुरुग्राम, 15 मई (Udaipur Kiran) । दूसरी कक्षा के छात्र प्रिंस हत्याकांड में गुरुग्राम पुलिस के चार अधिकारियों का भी ट्रायल शुरू करने की गुहार गुरुवार को परिजनों ने सीबीआई की अदालत में लगाई है। उनकी ओर से कहा गया है कि इस हत्याकांड में गुरुग्राम पुलिस ने स्कूल बस के परिचालक को फंसाने का प्रयास किया था। सीबीआई की जांच में घटना के असली आरोपी को सामने लाया गया।

मृतक छात्र के पिता ने पंचकूला में सीबीआई अदालत में याचिका दायर कर गुहार लगाई है कि उन चारों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ट्रायल शुरू किया जाए, जिन्होंने उनके बेटे की हत्या की जांच में लापरवाही की। उनके खिलाफ सीबीआई वर्ष 2021 में आरोप पत्र भी दाखिल कर चुकी है। उनका कहना है कि अभियोजन पक्ष को इनके खिलाफ अदालत में कार्रवाई करने की अनुमति नहीं मिलेगी। जिस कारण अदालत में उनके खिलाफ ट्रायल शुरु नहीं हो सका है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अदालत में ट्रायल चलाने के लिए अभियोजन पक्ष को मंजूरी की जरुरत नहीं है। क्योंकि सीबीआई इस मामले में तत्कालीन डीएसपी वीरेन सिंह, इंस्पेक्टर नरेंद्र खटाना, एसआई सुभाष चंद एवं शमशेर सिंह के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। उन पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने मामले की जांच करते हुए स्कूल बस के परिचालक अशोक को इस मामले में गलत तरीके से आरोपी बनाकर फंसाया था। इसमें हत्यारोपी अशोक को ही माना गया था। गुरुग्राम पुलिस ने अशोक को गिरफ्तार तक कर लिया था, लेकिन जब सरकार से इस मामले की सरकार से सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई तो सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपी। सीबीआई ने मामले की जांच करते हुए पुलिस की थ्यौरी को पूरी तरह से बदल दिया था। आरोपी अशोक को क्लीन चिट दी। निजी स्कूल के 11वीं कक्षा के एक छात्र भोलू (अदालत द्वारा दिया गया नाम) को गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई का कहना था कि भोलू ने इस मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार भी कर ली थी।

बता दें कि आठ सितंबर 2017 की सुबह यहां के एक निजी स्कूल के शौचालय में कक्षा दूसरी के छात्र की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आनन-फानन में स्कूल बस परिचालक अशोक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सीबीआई ने इसी स्कूल के कक्ष 11वीं के छात्र भोलू को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया था।

(Udaipur Kiran)

Most Popular

To Top