Haryana

गुरुग्राम: प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों को निगम जारी कर रहा रिकवरी नोटिस

गुरुग्राम, 20 मई (Udaipur Kiran) । नगर निगम गुरुग्राम ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़े डिफाल्टरों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। नगर निगम की ओर से प्रत्येक जोन में उन संपत्ति मालिकों की पहचान की जा रही है, जिन पर 50 लाख रुपए से अधिक का टैक्स बकाया है। इस अभियान के तहत प्रत्येक जोन में ऐसे 100 डिफॉल्टरों की सूची तैयार की गई है।संयुक्त आयुक्त विशाल कुमार के निर्देशानुसार जोन-2 के जोनल टैक्सेशन अधिकारी पंकज कुमार के नेतृत्व में मंगलवार को 22 प्रमुख डिफाल्टरों को नोटिस जारी किए गए। अधिकारियों का कहना है कि अन्य बकायेदारों को भी नोटिस भेजे जा रहे हैं और आवश्यकतानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों व खाली प्लाटों का प्रतिवर्ष प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना अनिवार्य है। प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करने पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है। डिफॉल्टर प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस भेजकर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की हिदायत दी जाती है। अगर इसके बावजूद भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया जाता है, तो संबंधित प्रॉपर्टी को सील करके उसकी नीलामी प्रक्रिया भी की जा सकती है। शहर की विकास योजनाएं और बुनियादी सेवाएं इन्हीं राजस्व स्रोतों पर निर्भर करती हैं। जो लोग वर्षों से टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाना अनिवार्य है। नगर निगम यदि इस अभियान को नियमित, पारदर्शी और न्यायपूर्ण रूप से आगे बढ़ाएगा और इससे न केवल राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि नागरिकों में जवाबदेही की भावना भी विकसित होगी। यह शहर के सुनियोजित विकास की दिशा में एक जरूरी कदम है।

(Udaipur Kiran)

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गुरुग्राम: प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों को निगम जारी कर रहा रिकवरी नोटिस

गुरुग्राम, 20 मई (Udaipur Kiran) । नगर निगम गुरुग्राम ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़े डिफाल्टरों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। नगर निगम की ओर से प्रत्येक जोन में उन संपत्ति मालिकों की पहचान की जा रही है, जिन पर 50 लाख रुपए से अधिक का टैक्स बकाया है। इस अभियान के तहत प्रत्येक जोन में ऐसे 100 डिफॉल्टरों की सूची तैयार की गई है।संयुक्त आयुक्त विशाल कुमार के निर्देशानुसार जोन-2 के जोनल टैक्सेशन अधिकारी पंकज कुमार के नेतृत्व में मंगलवार को 22 प्रमुख डिफाल्टरों को नोटिस जारी किए गए। अधिकारियों का कहना है कि अन्य बकायेदारों को भी नोटिस भेजे जा रहे हैं और आवश्यकतानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों व खाली प्लाटों का प्रतिवर्ष प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना अनिवार्य है। प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करने पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है। डिफॉल्टर प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस भेजकर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की हिदायत दी जाती है। अगर इसके बावजूद भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया जाता है, तो संबंधित प्रॉपर्टी को सील करके उसकी नीलामी प्रक्रिया भी की जा सकती है। शहर की विकास योजनाएं और बुनियादी सेवाएं इन्हीं राजस्व स्रोतों पर निर्भर करती हैं। जो लोग वर्षों से टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाना अनिवार्य है। नगर निगम यदि इस अभियान को नियमित, पारदर्शी और न्यायपूर्ण रूप से आगे बढ़ाएगा और इससे न केवल राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि नागरिकों में जवाबदेही की भावना भी विकसित होगी। यह शहर के सुनियोजित विकास की दिशा में एक जरूरी कदम है।

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