-हत्या के बाद सडक़ पर फेंक दी थी डेड बॉडी
गुरुग्राम, 26 मई (Udaipur Kiran) । नौ साल पहले एक व्यक्ति की हत्या करके सडक़ पर फेंकने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया। सोमवार को गुरुग्राम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील चौहान की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस के मुताबिक पांच जून 2016 को हेलीमंडी पुलिस चौकी के अंतर्गत गांव मंदपुरा से मिर्जापुर के कच्चे रास्ते पर एक व्यक्ति का शव पड़ा होने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना पाकर पुलिस पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, जहां एक व्यक्ति का शव मिला। पूछताछ करने पर व्यक्ति की पहचान विजय सिंह के रूप में हुई। मृतक के पिता ने बताया कि उसका बेटा विजय सिंह अपनी बाइक पर घर से निकला था, लेकिन रात तक वापस नहीं लौटा। अगली सुबह नौ बजे सूचना मिली कि उसका शव मंदपुरा-मिर्जापुर रास्ते पर पड़ा है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि उसकी रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या की गई थी।
जमीन के विवाद में हुई हत्या मृतक के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस थाना पटौदी में हत्या से मामला दर्ज किया। शिकायत में बताया गया कि विजय सिंह की हत्या जमीनी विवाद के चलते की गई है। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। छह जून 2016 को पुलिस ने आरोपी खुशीराम निवासी मंदपुरा को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुशीराम ने स्वीकार किया कि उसने जमीनी विवाद की रंजिश में ही विजय सिंह की हत्या की है। पुलिस ने पुख्ता सबूत अदालत में पेश किए। पुलिस की ओर से सबूतों के आधार पर ही अदालत ने आरोपी खुशीराम को दोषी करार दिया। सोमवार को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
(Udaipur Kiran)
