Haryana

गुरुग्राम: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा 

-अदालत ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया

गुरुग्राम, 16 जनवरी (Udaipur Kiran) । 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को यहां की एक अदालत ने दोषी ठहराया है। अदालत की ओर से उसे 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। गुरुवार को पुलिस प्रवक्ता नेे बताया कि छह दिसंबर 2021 की इस घटना में पुलिस ने अदालत में पुख्ता सबूत व गवाह पेश किए और आरोपियों को सजा दिलाई है।

पुलिस के अनुसार छह दिसंबर 2021 को थाना बादशाहपुर जिला गुरुग्राम में एक शिकायत दी गई थी कि 13 वर्षीय नाबालिग लडक़ी को बहला-फुसलाकर ले जाया गया। उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस शिकायत पर थाना बादशाहपुर, गुरुग्राम में आईपीसी व पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया। गुरुग्राम पुलिस द्वारा इस केस में एक आरोपी राम कृपाल निवासी गांव बारामाउं जिला कानपुर शहर (उत्तर-प्रदेश) को काबू किया गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने उपरान्त अभियोग का अनुसन्धान गहनता से करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए गए।

पुलिस प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि गुरुग्राम पुलिस द्वारा अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर 14 जनवरी को एडिशनल सेशन जज अश्वनी कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दियिा। उसे पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) की सजा व 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।

(Udaipur Kiran)

Most Popular

To Top