गुरुग्राम, 23 सितंबर (Udaipur Kiran) । हरियाणा राज्य के 12 से 13 अगस्त 2024 दौरे के दौरान चुनाव प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को जारी किए गए आयोग के निर्देशों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए सोमवार को भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम गुरुग्राम पहुंची। टीम ने हरियाणा विधानसभा-2024 के चल रहे आम चुनाव की तैयारियों के संबंध में 11 जिलों के मंडल आयुक्तों, आईजी पुलिस रेंज, डिप्टी कमिश्नर एवं डीईओ, पुलिस आयुक्तों और एसपी, नगर निगम आयुक्त, जनरल ऑब्जर्वर, पुलिस ऑब्जर्वर व एकस्पेंडिचर ऑब्जर्वर के साथ बैठक की।
टीम में उप-चुनाव आयुक्त हृदेश कुमार, सचिव केपी सिंह, प्रधान सचिव अविनाश कुमार और प्रधान सचिव एसबी जोशी शामिल थे। बैठक हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल और स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर सौरभ सिंह की उपस्थिति में हुई। उन्होंने निर्देश दिए कि मृत और स्थानांतरित मतदाताओं को सूची से हटाया जाए। इसके अलावा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल वातावरण के साथ-साथ पोलिंग बूथों पर न्यूनतम सुनिश्चित सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए थे। डीईओ को सभी राजनीतिक दलों के लिए समान रूप से सुलभ होने और विभिन्न चुनाव संबंधी गतिविधियों से संबंधित शिकायतों का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए थे।
उप चुनाव आयुक्त हृदेश कुमार ने कहा कि लंबित ईपीआईसी कार्डों की छपाई प्रिंटर से कराई जाए और 30 सितंबर तक ईपीआईसी कार्ड वितरित किए जाएं। इस कार्य का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बीएलओ को लगाया जा सकता है। अंकित सूचियां निर्देशों के अनुसार तैयार की जानी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों को सौंपी जाने वाली मतदाता सूचियों की प्रतियों का मिलान अंकित मतदाता सूचियों से होना चाहिए।
पुलिस अधिकारियों ने कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। टीम ने केंद्रीय बलों की तैनाती और अन्य सुरक्षा व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया। हालांकि, पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय करके सीमावर्ती क्षेत्रों की बेहतर निगरानी के लिए तत्काल कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पड़ोसी राज्यों से लगती सीमाओं पर पुलिस मैनुअल अनुसार इंटर स्टेट मिरर चेकपोस्ट स्थापित किए जाएं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि घर से मतदान के लिए, दिव्यांग मतदाताओं और 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए मतदान एजेंट की उपस्थिति में आरओ द्वारा प्रावधान किए जाएंगे और प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव अधिकारियों का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए, दिव्यांग मतदाताओं, 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की परिवहन सुविधा जैसी अन्य आवश्यकताएं जहां भी आवश्यक हों, विभाग द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
(Udaipur Kiran) हरियाणा