Haryana

गुरुग्राम: ईडी ने एम3एम की 300 करोड़ रुपये की जमीन करी कुर्क

-जमीन धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की कार्रवाई

गुरुग्राम, 19 जुलाई (Udaipur Kiran) । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुग्राम में एम3एम की 300 करोड़ रुपये की जमीन कुर्क की है। ईडी की तरफ से यह कार्रवाई जमीन धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है। इस जमीन मामले में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी शामिल है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बयान जारी करके कहा है कि इस जमीन की कीमत 300.11 करोड़ रुपये है। रियल्टी समूह आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (आरएसआईपीएल) और 14 अन्य कॉलोनाइजर कंपनियों के खिलाफ इस केस में मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों ने भूमि मालिकों, हरियाणा राज्य और तत्कालीन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) सहित लोगों को भी धोखा दिया। आरोपियों ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 और बाद में संबंधित भूमि मालिकों की भूमि अधिग्रहण करने के लिए इसकी धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करवाकर उन्हें धोखा दिया। इससे उन्हें अपनी जमीन कॉलोनाइजर कंपनियों को औने-पौने दामों में बेचने पर मजबूर होना पड़ा। ईडी का यह भी कहना है कि आरोपियों ने धोखाधड़ी और बेईमानी से अधिसूचित भूमि पर लाइसेंस हासिल किए। जिससे भूमि मालिकों और हरियाणा राज्य को नुकसान हुआ।

एम3एम समूह के प्रमोटर बसंत बंसल और रूप बंसल के लाभकारी स्वामित्व वाली कंपनी आरएसआईपीएल ने एफआईआर में शामिल लोगों के साथ सांठ-गांठ करके और बिना किसी कानूनी आधार के एक वाणिज्यिक कॉलोनी स्थापित करने के लिए 10.35 एकड़ भूमि के लिए अवैध रूप से अनुमोदित लाइसेंस प्राप्त किए। लाइसेंस प्राप्त करने पर भी आरएसआईपीएल के प्रमोटरों ने एक वाणिज्यिक कॉलोनी विकसित नहीं की। जबकि ऐसा करने के लिए कपंनी ने लाइसेंस की शर्तों में कहा था।

(Udaipur Kiran) हरियाणा / SANJEEV SHARMA

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