Haryana

गुरुग्राम : नाबालिग लड़की से बलात्कार के दोषी को बीस साल की सजा

– अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

– वारदात के समय आरोपी भी नाबालिग था

गुरुग्राम, 22 अप्रैल (Udaipur Kiran) । नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी को एडिशनल सेशन जज अश्वनी कुमार ने दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। यह वारदात साल 2020 में हुई थी। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वारदात के समय रेप का आरोपी भी नाबालिग था। अब उसकी उम्र 22 वर्ष हो गई है।

अदालत के इस फैसले की जानकारी देते हुए मंगलवार को पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि 20 अक्टूबर 2020 को राजेन्द्र पार्क थाना में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और बच्ची का मेडिकल कराया। मेडिकल जांच में बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के समय आरोपी भी नाबालिग था।

पुलिस ने गहनता से जांच करते हुए नाबालिग आरोपी के खिलाफ सभी जरूरी साक्ष्य व गवाह अदालत में पेश किए। अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर एडिशनल सेशन जज अश्वनी कुमार ने फैसला देते हुए आरोपी को मंगलवार को दोषी करार दिया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि घटना के समय आरोपी नाबालिग था। इस समय आरोपी की उम्र भी 22 वर्ष हो चुकी है। अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी को 20 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

(Udaipur Kiran)

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