-अदालत ने दोषी को सश्रम कारावास की दी सजा
गुरुगाम 17 दिसंबर (Udaipur Kiran) । यहां की एक अदालत ने हत्या के आरोप में एक ही परिवार के चार सदस्यों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद (सश्रम कारावास) की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों को जुर्माना भी लगाया गया है।
जानकारी के अनुसार 29/30 अगस्त 2018 को पुलिस चौकी हेली मंडी जिला गुरुग्राम की पुलिस टीम को गांव बृजपुरा में एक बच्ची के बेहोश होने, एक महिला के फांसी पर लटकने, एक व्यक्ति तथा एक महिला की मौत होने की सूचना मिली थी। उस सूचना पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। फिंगरप्रिंट, डॉग स्क्वायड, सीन ऑफ क्राइम टीमों से घटनास्थल का निरीक्षण करवाया गया। मृतक व्यक्ति के भाई ने पुलिस पुलिस को शिकायत देकर कहा कि 29 अगस्त 2018 को किसी व्यक्ति ने उसके भाई मनीष, मां फूलवती, मनीष की पत्नी पिंकी की हत्या कर दी। मनीष की लडक़ी चारू की चोटों के कारण ईलाज के दौरान मौत हो गई।
इस शिकायत पर थाना पटौदी में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा एक आरोपी को काबू करके गिरफ्तार किया गया था। आरोपी की पहचान सुरेश कुमार निवासी गांव खोड़ जिला गुरुग्राम के रूप में हुई थी। इस केस में पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किया गया। गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई 16 दिसंबर 2024 को एडिशनल सेशन जज जगदीप सिंह की अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर उसे दोषी करार दिया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी को धारा 302 आईपीसी के तहत उम्र कैद (कठोर कारावास) तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
(Udaipur Kiran) हरियाणा