गुरुग्राम, 21 दिसंबर (Udaipur Kiran) । 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में यहां की एक अदालत ने 20 साल की कैद (कठोर कारावास) की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार 11 जून 2020 को थाना सेक्टर-40 गुरुग्राम में 15 वर्षीय नाबालिक लडक़ी के साथ दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज की गई।
इस शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की सम्बन्धित धाराओं के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी रमन उर्फ सोनू निवासी गांव औरादोली जिला जशपुर (छत्तीसगढ़) को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए गए। पुलिस द्वारा अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर शुक्रवार 20 दिसंबर को एडिशनल सेशन जज की अदालत ने निर्णय दिया। आरोपी को दोषी ठहराते हुए धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष कैद (कठोर कारावास) व 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
(Udaipur Kiran) हरियाणा