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गुजरातः दाहोद की महिला को बांधकर अर्धनग्न अवस्था में घुमाने के मामले का हाई कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

High Courts suo moto on defamation case of tying up a woman and running her half-naked in Dahod
gujarat high court

– सरकार को 12 फरवरी को मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का आदेश

अहमदाबाद, 04 फरवरी (Udaipur Kiran) | दाहोद जिले के संजेली तहसील के एक गांव में विवाहित महिला को स्थानीय युवक के साथ अवैध संबंधों का आरोप लगाते हुए उग्र भीड़ ने महिला को अर्धनग्न कर उसकी पिटाई की और बाइक के पीछे जंजीरों से बांधकर सड़क पर घसीटा। घटना का वीडियो सामने आने पर पुलिस ने कुछ आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। गुजरात उच्च न्यायालय ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया लिया है। राज्य गृह विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा दाहोद डीएसपी इस घटना पर उच्च न्यायालय के समक्ष कार्रवाई रिपोर्ट पेश करेंगे।

अदालत को बताया जाएगा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे।

साथ ही राज्य सरकार जवाब देगी कि इस घटना की पीड़िता सहित ऐसी घटनाओं की शिकार महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य, चिकित्सा और सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में पीड़ित महिला का नग्न वीडियो कुछ विकृत प्रवृत्ति के लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इसके लिए सरकार को बताना है कि सरकार ऐसे वीडियो को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है। यह याचिका मुख्य न्यायाधीश की पीठ को भेज दी गई। इसके बाद सरकार 12 फरवरी को मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष इस याचिका पर अपना जवाब प्रस्तुत करेगी।

(Udaipur Kiran) / हर्ष शाह

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