Madhya Pradesh

मप्र में अतिथि शिक्षकों को भर्ती में मिलेगा 50 प्रतिशत आरक्षण, अधिसूचना जारी

मंत्रालय

भोपाल, 31 दिसंबर (Udaipur Kiran) । नव वर्ष के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार ने अतिथि शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग में अब सीधी भर्ती के दौरान अतिथि शिक्षकों को 50 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा मंगलवार देर शाम अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसे अतिथि शिक्षकों के लिए नए साल का तोहफा माना जा रहा है।

दरअसल, राज्य के अतिथि शिक्षक पिछले कई वर्षों से नियमितीकरण और भर्ती में आरक्षण की मांग कर रहे थे। सितंबर 2023 में अतिथि शिक्षकों को 50 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की गई थी। यह मामला लंबे समय तक अधिसूचना के इंतजार में अटका रहा। अब राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम- 2018 में संशोधन कर इसे लागू कर दिया है।

जारी आदेश के अनुसार, अतिथि शिक्षकों को आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब उन्होंने न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में काम किया हो। हर सत्र में कम से कम 30 दिन तक अतिथि शिक्षक के रूप में सेवाएं दी हों। तीनों सत्रों का कुल अनुभव 200 दिनों का होना चाहिए। आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं होने पर रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

(Udaipur Kiran) तोमर

Most Popular

To Top