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दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर रोक लगाएं उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारें 

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 17 जनवरी (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर रोक के मामले पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर लगी रोक को अगले आदेश तक बढ़ा दी है। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी। कोर्ट ने कहा कि समस्या जितनी बड़ी होगी, उससे निपटने के लिए कदम भी उतने ही गंभीर उठाने होंगे। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार से कहा कि वे दिल्ली-एनसीआर में आने वाले इलाकों में पटाखों पर रोक लगाएं।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि दिल्ली की तरह राजस्थान सरकार ने भी पटाखों पर रोक लगा रखी है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने एनसीआर के राज्यों यूपी और हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली की तरह ही पूरे साल पटाखों के स्टॉक और बिक्री पर रोक लगाएं।कोर्ट ने एनसीआर के राज्यों को निर्देश दिया कि वे ग्रैप के अनुपालन की मानिटरिंग करने के लिए अधिकारियों की टीमों का गठन करें। मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी।

इससे पहले 19 दिसंबर, 2024 को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील शादान फरासत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने दिल्ली में पूरे साल पटाखों के स्टॉक और बिक्री पर रोक लगा दी है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका असर तभी पड़ेगा, जब एनसीआर के दूसरे शहरों में भी ऐसी ही रोक हो। इसलिए यूपी और हरियाणा भी ऐसा ही करें। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कहा था कि उसने ग्रीन पटाखों की अनुमति दी है वहीं राजस्थान सरकार ने कहा था कि उसने एनसीआर में आने वाले इलाकों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

(Udaipur Kiran) /संजय———–

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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