
यमुनानगर, 6 मार्च (Udaipur Kiran) । प्रतिबंधित क्षेत्र बिलासपुर में पडऩे वाले शाहपुर व बिलासपुर में दो अनाधिकृत कॉलोनी व निर्माणों के विरूद्ध जिला योजनाकार कार्यालय द्वारा प्रशासन की सहायता से तोडऩे की कार्रवाई की गई।कार्रवाई के दौरान जिला नगर योजनाकार राजेश कुमार, नायब-तहसीलदार बिलासपुर तथा थाना प्रबंधक, बिलासपुर अपने दल-बल सहित मौके पर उपस्थित रहे।
इस दौरान जिला नगर योजनाकार द्वारा इन अवैध कॉलोनी/निर्माण जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 8.5 एकड़ है, में बनी डीपीसी, कच्ची सडक़ों व सिवरेज नेटवर्क को तोड़ा गया।
गुरुवार को जिला नगर योजनाकार राजेश कुमार ने बताया कि चूककर्ताओं को प्रतिबंधित क्षेत्र एक्ट नम्बर 12 की उपधारा 2, 1963 के तहत नियमानुसार नोटिस जारी किये गए थे तथा चूककर्ताओं द्वारा विभागीय आदेशों की पालना नहीं की गई। भू-मालिकों आदि द्वारा अवैध कॉलोनी के निर्माणों की स्थापना करने से पहले आवश्यक अनुमति नहीं लेने के कारण लगभग 8.5 एकड़ में इस अवैध कॉलोनी निर्माण पर तोड-फोड़ की कार्रवाई की गई है।
जिला उपायुक्त तथा जिला नगर योजनाकार अधिकारी द्वारा सभी जनसाधारण को सूचित करते हुए यह भी आदेश दिए गए कि कोई भी व्यक्ति किसी अवैध कॉलोनी में कोई भी प्लाट आदि की खरीद फरोख्त न करें। यदि फिर भी कोई व्यक्ति अवैध कॉलोनी में निर्माण करता हुआ पाया गया तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होगा तथा जिला प्रशासन द्वारा उसके विरूद्ध भविष्य में भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
(Udaipur Kiran) / अवतार सिंह चुग
