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निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए 15 दिन में अध्यादेश लाएगी सरकार

नैनीताल हाईकोर्ट।

सरकार ने याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को दी जानकारी

ज​स्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तय होगा ओबीसी आरक्षण

नैनीताल, 7 नवंबर (Udaipur Kiran) । राज्य सरकार ज​स्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अगले 15 दिन में अंदर राज्य में

निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए एक अध्यादेश लाएगी।राज्य सरकार ने यह जानकारी गुरुवार को हाई कोर्ट

को एक याचिका की सुनवाई के दौरान दी है।

हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि निकायों में ओबीसी आरक्षण के संबंध में सरकार 15 दिन के भीतर अध्यादेश लाएगी। राज्य सरकार ने कहा कि निकायों में आरक्षण तय करने के लिए हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बीएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाया जाएगा।

दरअसल, रुद्रपुर निवासी रिजवान अंसारी ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निकायों में आरक्षण तय कर रही है। जबकि वर्ष 2018 के निकाय चुनाव इसी आधार पर सम्पन्न कराए गए थे लेकिन वर्तमान समय में पहाड़ के बजाय प्रदेश के मैदानी इलाकों में ओबीसी का वोट बैंक बढ़ा है। इसलिए ओबीसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।

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(Udaipur Kiran) / लता

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