HEADLINES

एसआई भर्ती को लेकर दो माह में सरकार लें निर्णय, फील्ड पोस्टिंग पर रहेगी रोक

हाईकोर्ट जयपुर

जयपुर, 21 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में राज्य सरकार को दो माह में निर्णय लेने को कहा है। अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को कहा कि वे 2 मई को राज्य सरकार के निर्णय से अदालत को अवगत कराए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार किसी भी तरह का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी, लेकिन मामले में दिए यथा-स्थिति के आदेश जारी रहेंगे और किसी तो फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि भर्ती को लेकर चार माह में निर्णय ले लिया जाएगा। ऐसे में अदालत मामले में दिए यथास्थिति के आदेश को हटाए, ताकि दोषी ट्रेनी अफसरों को बर्खास्त सहित अन्य कार्रवाई की जा सके। इस पर अदालत ने कहा कि यथास्थिति का आदेश जारी रहेगा, लेकिन सरकार मामले में कोई भी निर्णय लेने को स्वतंत्र रहेगी। दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने कहा कि भर्ती में पेपर लीक को लेकर राज्य सरकार के पास पर्याप्त रिकॉर्ड है और वह एक सप्ताह में इस पर निर्णय ले सकती है। वहीं सफल अभ्यर्थियों की ओर से कहा कहा गया कि पेपर लीक को लेकर हमारी संलिप्तता नहीं मिली है। हम में से कुछ अभ्यर्थी दूसरी सरकारी नौकरी छोडकर आए हैं। ऐसे में यदि भर्ती रद्द हुई तो हमारे साथ अन्याय होगा। सभी पक्षों को सुनने और उनकी सहमति से अदालत ने राज्य सरकार को मामले में निर्णय करने के लिए दो माह का समय देते हुए मामले की सुनवाई 2 मई को तय की है।

—————

(Udaipur Kiran)

Most Popular

To Top