रांची, 10 सितंबर (Udaipur Kiran) । साहिबगंज जिले में पाइपलाइन जलापूर्ति योजना शीघ्र चालू करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को जिले में जलापूर्ति योजना पूरी होने में विलम्ब के लिए जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार को अगली सुनवाई तक एक्शन टेकेन रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष जमा करने का निर्देश दिया है।
राज्य सरकार की ओर से बहस कर रहे महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि कोर्ट में गलत जानकारी देने वाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को विभाग ने शो कॉज किया है। हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सुनवाई में मौखिक रूप से कहा कि 16 वर्षों से पानी के नाम पर आश्वासन ही मिला है, जिसके कारण झारखंड के ग्रामीण इलाकों में लोगों को पानी को लेकर जूझना पड़ रहा है। पानी मौलिक जरूरत होती है। प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव शर्मा और अधिवक्ता ओम प्रकाश ने पैरवी की। प्रार्थी सिद्धेश्वर मंडल ने जनहित याचिका दायर कर पाइपलाइन जलापूर्ति योजना को शीघ्र चालू करने की मांग की है।
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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे