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नवजात को सार्वजनिक स्थानों पर स्तनपान कराने के लिए व्यवस्थागत नीति बनाए सरकारः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

नई दिल्ली, 19 नवंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सार्वजनिक स्थानों पर नवजात बच्चों को स्तनपान के लिए स्थान बनाए जाने की मांग वाली वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर एक नीति बनाने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि नीति बनाने में वक्त लगता है, इसलिए उसे समय चाहिए। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और अदालत उम्मीद करती है कि सरकार तब तक नीति बना लेगी। हालाकि कोर्ट ने कहा कि इसके लिए कानून की क्या जरूरत है। निजता के अधिकार के तहत इस मांग को पूरा किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि इस मामले में फिलहाल कोई भी नीति या कानून नहीं है। इस पर कोर्ट ने केन्द्र सरकार को इसके लिए एक नीति लाने को कहा।

याचिका एनजीओ मातृ स्पर्श ने दायर की है। याचिका में सार्वजनिक स्थानों पर नवजात बच्चों को स्तनपान के लिए स्थान बनाए जाने की मांग की गई है।

(Udaipur Kiran) / संजय

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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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