पहली अधिसूचना में यौन उत्पीड़न पीड़िता की पहचान हुई थी उजागर
चंडीगढ़, 1 मई (Udaipur Kiran) । हरियाणा सरकार ने अपनी गलती मानते हुए एचसीएस अधिकारी रीगन कुमार को बर्खास्त करने का नया आदेश जारी किया है। इससे पहले सरकार ने इससे पहले संबंधित आदेश को रद्द कर दिया।
सरकार ने एचसीएस अफसर रीगन कुमार की बर्खास्तगी के नोटिफिकेशन में हुई कानूनी गलती स्वीकार कर ली है।सरकार ने माना कि यौन उत्पीडऩ की शिकार पीडि़त महिला सरकारी कर्मचारी का नाम और पहचान, एचसीएस अधिकारी के बर्खास्तगी आदेश में सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया जा सकता है। सरकार का यह आदेश 22 अप्रैल को राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन में भी प्रकाशित हुआ था।
दरअसल, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 का उल्लंघन करते हुए हरियाणा सरकार ने अपने राजकीय गजट में एक यौन उत्पीडऩ पीडि़ता की पहचान उजागर कर दी थी। 22 अप्रैल 2025 को प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन में पीडि़ता का नाम 15 बार आया था। कानूनन पीडि़ता की व्यक्तिगत पहचान से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करना वर्जित है। इसके बाद सरकार ने अपनी गलती मानते हुए बुधवार काे हरियाणा के राज्यपाल के नाम से एक नया आदेश जारी किया गया है। इसे हरियाणा सरकार के गजट में प्रकाशित किया गया है और अब उस महिला कर्मचारी के नाम के बजाय, नए आदेश में शिकायतकर्ता शब्द का इस्तेमाल किया गया है।
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(Udaipur Kiran) शर्मा
